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लाइसेंस

एक चिकित्सक जो बहामास मेडिकल काउंसिल के साथ बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के पंजीकृत है, उसे बहामास में दवा का अभ्यास करने का लाइसेंस दिया जा सकता है।

उचित शुल्क के भुगतान पर एक पंजीकृत चिकित्सक होगा:

  • परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों या शर्तों के साथ या बिना उनके पंजीकरण की श्रेणी के तहत लाइसेंस।

  • उस वर्ष के लिए वैध लाइसेंस जारी किया गया है जिसमें इसे जारी किया गया है और उस वर्ष के दिसंबर के 31 वें दिन समाप्त हो जाएगा जब तक कि लाइसेंस रद्द नहीं किया गया हो।

  • काम करने के अधिकार के साथ वर्क परमिट की वैध प्रति प्रदान करने या काम करने के अधिकार के साथ स्थायी निवासी होने की आवश्यकता है।

  • प्रत्येक वर्ष जनवरी के 31वें दिन के बाद चिकित्सा अधिनियम, 2013 के तहत लाइसेंस प्राप्त सभी चिकित्सा चिकित्सकों के राजपत्र में वार्षिक रूप से प्रकाशित।

  • उस धारक के व्यवसाय के स्थान पर एक विशिष्ट स्थान पर लाइसेंस प्रदर्शित करना आवश्यक है।

नायब
जहां लाइसेंस खो गया है, नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है, इसे लाइसेंस धारक द्वारा लिखित रूप में आवेदन करने पर और निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर परिषद द्वारा बदला जा सकता है।

एक व्यक्ति जो एक वैध लाइसेंस के बिना दवा या सर्जरी का अभ्यास करता है, एक अपराध करता है और दस हजार डॉलर ($10,000) से अधिक के जुर्माने के लिए और एक विदेशी व्यक्ति के मामले में, निर्वासन के अधीन, संक्षेप में दोषी होने पर उत्तरदायी है।

ECFMG के साथ बहामास मेडिकल काउंसिल पार्टनर्स

1 जनवरी 2016 से, यदि आप वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य मेडिकल स्कूल से स्नातक हैं, तो परिषद में अपना आवेदन जमा करने से पहले आपके पास ईपीआईसी के माध्यम से सत्यापित कुछ आवश्यक चिकित्सा शिक्षा प्रमाण-पत्र होने चाहिए।

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